बस स्टैंड स्थित अमृत तुल्य चाय दुकान पर धूम्रपान को लेकर चालानी कार्रवाई
शिवाय अमृत तुल्य चाय दुकान बस स्टैंड बुरहानपुर् पर चालानी कार्यवाही
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कोटपा अधिनियम 2003 के धारा 6 के उलंघन पाये जाने पर पुष्यक बस स्टैंड परिसर मे अमृत तुल्य चाय दुकान पर् चाय के साथ सिगरेट पीने की व्यवस्था ,
धूम्रपान करने वालो को प्रोत्साहित करना आदि पाये जाने पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चालानी कार्यवाही की गई ।
बता दे की कोटपा अधिनियम 2003 के धारा 6 तहत सार्व जनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है,सार्वजनिक स्थानों मे बस स्टैंड ,अस्पताल ,स्कूल ,बाजार आदि आते है।
कार्यवही टीम मे पुलिस विभाग से मातादीन कुशवाह ,स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर श्याम सेठिया रविंद्र सिंह राजपूत आदि ने बस स्टैंड एरिया मे बस ,दुकान,होटल आदि मे धूम्रपान करने वालो की निगरानी की ।
स्वास्थ्य् विभाग