मध्यप्रदेश में मदिरा दुकान आवंटन प्रक्रिया शुरू, पंजीयन अनिवार्य

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दिनांक 14 फरवरी 2025 में प्रकाशित की गई है, के अनुक्रम में सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है ।

कि वर्ष 2025-26 हेतु मदिरा दुकानों/समूहों के निष्पादन की प्रक्रिया (नवीनीकरण/लॉटरी/ई-टेण्डर/ई-टेण्डर कम ऑक्शन) में भाग लेने हेतु समस्त प्रकार के आवेदकों (व्यक्ति / कंपनी/फर्म/लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) आदि) को ई-आबकारी पोर्टल (https://eaabkari.mp.gov.in/) पर कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंतर्गत पंजीयन एवं अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा। उक्त अनुमोदित पंजीयन के अभाव में आवेदक ‌द्वारा मदिरा दुकानों/ समूहों के निष्पादन की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया जा सकेगा।

 

पंजीयन हेतु पोर्टल पर 1000/- रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाना होगा। उक्त पंजीयन प्रक्रिया अत्यंत सरल है।

जिस हेतु आवेदक को अपनी फोटो, व्यक्तिगत पहचान हेतु निर्धारित अभिलेख, निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित अभिलेख, पैन कार्ड, बैंक विवरण एवं पोर्टल से प्राप्त निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना होगा।

 

उक्त पंजीयन में पैन कार्ड (PAN) के आधार पर व्यक्ति/कंपनी/फर्म/लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) आदि की जानकारी का पोर्टल के माध्यम से स्वतः सत्यापन किया जाएगा।

 

पंजीयन संबंधी विस्तृत जानकारी आबकारी विभाग के किसी भी जिला कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट (https://excise.mp.gov.in/) से प्राप्त की जा सकती है।

 

नवीनीकरण के आवेदन रहित मदिरा दुकानो के एकल समूहों का लॉटरी हेतु आवेदन पत्र ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है एवं ऑनलाइन लॉटरी के आवेदन पत्र (https://mptenders.gov.in/) से डाउनलोड कर दिनांक 22.02.2025 से 27.02.2025 तक आमंत्रित किये जाएंगे।

 

 

 

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