“पॉक्सो एक्ट मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 2000 रुपये जुर्माना”

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बुरहानपुर पुलिस

 

 

 

थाना निंबोला के वर्ष 2024 के बलात्संग के प्रकरण में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा आरोपी को 20 वर्ष के कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

 

निंबोला थाना क्षेत्र ग्राम बसाड़ अंतर्गत आरोपी रितेश पिता मनोहर वर्मा उम्र 22 साल निवासी बसाड़ थाना निंबोला द्वारा जबरदस्ती नाबालिग बालिका को बहला फुसला ले जाकर उसके साथ बलात्संग का कृत्य किया गया था।

 

आरोपी के विरुद्ध थाना निंबोला पर अपराध क्रमांक 71/24 धारा 376,376(3),भादवि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 की धारा 3 सह पाठीत धारा 4 (2),अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(v-a) का पंजीबद्ध किया गया था। अपराध की *विवेचना एसडीओपी नेपानगर निर्भय सिंह अलावा* द्वारा की गई थी।

 

अपराध में विवेचना उपरांत दिनांक10.04.24 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था। उक्त अपराध में *आरोपी*-:

 

*रितेश पिता मनोहर वर्मा उम्र 22 साल निवासी बसाड़ थाना निंबोला*

 

को माननीय विशेष न्यायालय,पॉक्सो एक्ट द्वारा धारा 376 376(3),भादवि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 की धारा 3 सह पाठीत धारा 4 (2),अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(v-a) में 20 वर्ष का कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदंड, से दण्डित किया गया है। शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रंधावे द्वारा की गई थी।

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