धारदार कुल्हाड़ी से हमला: आरोपी को 10 साल की सजा

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बुरहानपुर पुलिस

 

 

थाना निंबोला के वर्ष 2024 के मारपीट के प्रकरण में सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

 

निंबोला थाना क्षेत्र अंतर्गत घटना ग्राम हसनपुरा में दिनांक 04/05/24 को आरोपी

निहालसिंग पिता केलसिंग भिलाला उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम परतकुंडिया थाना निंबोला जिला बुरहानपुर ने फरियादीया के पति के साथ मारपीट कर सिर पर धारदार कुल्हाड़ी से गंभीर चोट पहुंचाई ।

 

जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना निंबोला पर अप. क्रमांक 240//24, अंतर्गत धारा 294,323,506,326 307,भा.द.सं. का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था |

 

अपराध की विवेचना सउनि.जगदीश राठौर थाना निंबोला द्वारा की गई | अपराध में विवेचना उपरांत दिनांक 20/08/2022 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था | उक्त अपराध में आरोपी-

 

निहालसिंग पिता केलसिंग भिलाला उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम परतकुंडिया थाना निंबोला जिला बुरहानपुर

 

को माननीय न्यायालय द्वारा धारा 307 भारतीय दंड संहिता में 10 (दस)वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 / रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया | प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी लोक अभियोजक श्री श्याम देशमुख द्वारा की गई थी।

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