बुरहानपुर में अवैध हथियार तस्करी का भंडाफोड़, दो आरोपी दोषी करार — कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा!”

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बुरहानपुर पुलिस

 

 

 

थाना खकनार के वर्ष 2023 अवैध हथियार परिवहन के प्रकरण में माननीय सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को दस वर्ष का कारावास एवं 5000 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया।

 

थाना खकनार के वर्ष 2023 अवैध हथियार परिवहन के प्रकरण में माननीय सत्र न्यायालय द्वारा 02 आरोपी को दस वर्ष का कारावास एवं 5000 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया।

 

दिनांक 01.05.2023 को थाना खकनार पुलिस को सूचना मिली दो व्यक्ति अवैध हथियार लेकर बुरहानपुर जाने वाले हैं खकनार पुलिस द्वारा ग्राम दांत पहाड़ी के आगे पुलिया के पास हमारा फोर्स के मदद से घेराबंदी कर मुखबिर बताएं व्यक्तियों को रोका जिनको चेक करते आरोपी हरदीप के पास से हस्तनिर्मित 10 देसी कट्टे (पिस्टल) मय मैगजीन एवं आरोपी अंकित ने पास से 08 नग हस्तनिर्मित देसी कट्टे मय मैगजीन के दोनों के पास से कुल 18 नग देसी हस्तनिर्मित कट्टे (पिस्टल) जप्त की गई थी।

 

 

 

जिस पर थाना खकनार पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 350/2023, धारा 25 (1-बी) (a) आयुध अधिनियम) म.प्र. राज्य का कायम किया गया था।विवेचक द्वाराअपराध में साक्ष्य संकलन कर दिनांक 01.07.24 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया |

 

उक्त अपराध में आरोपीगण

 

(1).*हरदीपसिंह पिता समनसिंह पटवा सिकलीगर आयु 22 वर्ष , निवासी ग्राम कारखेड़ा थाना खकनार जिला बुरहानपुर*

 

(2).*अंकित पिता चंद्रभान मेहरा आयु 24 वर्ष निवासी ग्राम कुंडा थाना गोसलपुर जिला जबलपुर*

 

को माननीय सत्र न्यायालय द्वारा अपराध क. 350/2023, अंतर्गत धारा 25 (1-a)(a),

25(2)आयुध अधिनियम) म.प्र. राज्य वि में 10 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 5000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण की विवेचना उप.निरीक्षक शशिकांत गौतम एवं सहायक उप. निरीक्षक अमित हनोतिया द्वारा की गई थी। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी श्री श्याम देशमुख, लोक अभियोजक द्वारा की गई थी।

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