दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने वाले अभियुक्त अल्ताफ , इलियास, एजाज, जैनब बी को माननीय न्यायालय श्री भारतसिंह भंवर न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्तगण को धारा 498 ए भादवि मे न्यायालय उठने तक कारावास एवं 1000-1000 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री राधेश्याम वास्केल व सु श्री उषा इंगले ने बताया दिनांक 05/ 4/ 2015 को सामाजिक रीति रिवाज से शाहपुर बुरहानपुर में विवाह संपन्न हुआ था विवाह से दोनों को तीन संतान है विवाह के समय फरियादी को उसके उपहार स्वरूप सोने चांदी के जेवर एवं घरेलू उपयोग का सामान दिया गया था विवाह कुछ समय तक फरियादी को उसके ससुराल वालों ने अच्छे से रखा तथा उसके बाद ससुराल वालों ने फरियादियां के साथ अभियुक्तगण ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए उसके साथ गाली-गलौज कर मारपीट की थी, उक्त घटना के संबंध में फरियाद या द्वारा थाना शाहपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख बात कराई गई थी।
प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री राधेश्याम वास्केल व सुश्री उषा इंगले ने की जिसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपीगण अल्ताफ, इलियास, एजाज, जैनब बी , को धारा498ए भादवि में न्यायालय उठने तक कारावास एवं 1000-1000 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।