चोरी के चिन्हित प्रकरण में आरोपी नदीम को जेएमएफसी न्यायालय ने सुनाई 3-3 साल की सज़ा और ठोका ₹10 हज़ार जुर्माना

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बुरहानपुर पुलिस

 

 

 

थाना शिकारपुरा के चोरी के चिन्हित प्रकरण में जेएमएफसी न्यायालय बुरहानपुर द्वारा आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर द्वारा उक्त प्रकरण को चिन्हित प्रकरणों की सूची में रखा गया था।

 

दिनांक 08-03-25 को फरियादी ऋषीराज पिता हंसराज गुजराती निवासी शाह बाजार नया मोहल्ला बुरहानपुर ने थाना हाजिर आकर रिपोर्ट किया की दिनांक 07-03-25 की दरमियानी रात को उसकी बहन राजरानी पति विजय मेहता निवासी पाण्डुमल चौराहा के घर मे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर का ताला तोड कर घर मे रखे नगदी सोने चांदी एवं डायमंड के जेवर किमती 1400000 रूपये के चुरा कर ले गया फरियादी की ‍रिपोर्ट पर से थाना शिकारपुरा पर अपराध क्रमांक 66/25 धारा 305(a),331 (4) बीएनएस का पंजीबद्ध किया जाकर थाना शिकारपुरा पुलिस टीम द्वारा कडी महनत एवं लगन से कार्य करते हुये प्रकरण मे अज्ञात आरोपी की पतारसी कर प्रकरण मे आरोपी नदीम पिता रईस खान उम्र 22 वर्ष निवासी श्मशान घाट के पास रहतपुर शांति नगर भिबंडी जिला थाणे महाराष्ट्र हाल सलाई वाली मस्जिद के पास नया मोहल्ला बुरहानपुर को दिनांक 16-03-25 को गिर फ्तार कर प्रकरण मे चोरी गया मश्रुका कुल किमती 1400000 रूपये आरोपी से बरामद कर आरोपी को न्यायालय पेश किया गया जहां से न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायायिक अभीरक्षा मे जिला जेल खण्डवा भेज दिया गया।

 

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बुरहानुपर द्वारा प्रकरण को चिन्हीत प्रकरण मे रखा गया था प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर चालान कता कर दिनांक 11-06-25 माननीय न्यायालय श्रीमान राजू पंद्रे जेएमएफसी के न्यायालय बुरहानपुर मे पेश किया गया।उक्त प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी शिकारपुरा *निरी.कमल पवार* द्वारा की गई थी।जिसकी पैरवी शासकिय अधिवक्ता एडीपीओ अनील सिंह बघेल द्वारा की गई।

 

उक्त अपराध में आरोपी

 

(1).नदीम पिता रईस खान उम्र 22 वर्ष निवासी श्मशान घाट के पास रहतपुर शांति नगर भिमडी जिला थाणे महाराष्ट्र हाल सलाई वाली मस्जिद के पास नया मोहल्ला बुरहानपुर* को जेएमएफसी न्यायालय बुरहानपुर द्वारा दिनांक 29-09-25 को आरोपी को धारा 305(a) BNS मे 3 वर्ष, 331 (4) BNS मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

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