नेपा लिमिटेड में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक।
कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और संवेदनशील वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के उपक्रम नेपा लिमिटेड के प्रशासनिक भवन स्थित सम्मेलन कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण, निषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित शिकायत पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई।
समिति की अध्यक्षा आभा महतो ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर तथा आपातकालीन सहायता सेवाओं के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी संकट या असहज परिस्थिति में महिलाएं निःसंकोच इन सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं और यह तंत्र उन्हें त्वरित संरक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। समिति की बाह्य परामर्शदात्री शुभांगी यशवंत पाटिल ने अधिनियम के व्यावहारिक पक्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आंतरिक समिति की भूमिका केवल शिकायतों के निस्तारण तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यस्थल पर विश्वास, संवेदनशीलता और सम्मानजनक व्यवहार की संस्कृति विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने निष्पक्षता और गोपनीयता को पूरी प्रक्रिया का आधार बताया।
नेपा लिमिटेड के विधि विभाग की काजोल बुग्गीवाला ने अधिनियम की वैधानिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए बताया कि यह कानून महिलाओं को गरिमामय और सुरक्षित कार्य वातावरण का अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, नियोक्ता की जिम्मेदारियों तथा अनुपालन न होने की स्थिति में दंडात्मक परिणामों की जानकारी दी।
बैठक के दौरान अधिनियम से संबंधित एक जागरूकता आधारित वृत्तचित्र का प्रस्तुतीकरण वित्त एवं लेखा विभाग की कर्मचारी लक्ष्मी मेहताब द्वारा किया गया, जिससे विषय को सरल और प्रभावशाली ढंग से समझाया गया। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मी सेन ने किया, आभार अदिति मतलाने ने व्यक्त किया। इस दौरान डॉक्टर मोनिया मोहिंदर यादव, निशा प्रजापति, शिवांगी सेंगर, सपना दुबे, मीना श्रीवास्तव उपस्थित रहें।
संदीप ठाकरे
जन संपर्क अधिकारी
नेपा लिमिटेड