बुरहानपुर
जिलाबदर के आदेश का पालन न करने वाले को न्यायालय ने एक वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹1000 का अर्थदण्ड दंडित किया।
आरोपी रमजान पिता मियां खान आयु 40 वर्ष निवासी देवीदास की खिड़की के पास बुरहानपुर को जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा दंडित किया गया।
घटना दिनांक 20.12.2024 को सहायक उप निरीक्षक चेतराम निकुम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना गणपतिनाका का जिला बदर किया गया अभियुक्त रमजान खां लोहारमंडी गेट क पास खडा हुआ है। मखबिर की सूचना पर फोर्सं” के प्रधान आरक्षक जितेन्द्र राठौर व आरक्षक लक्की पटेल को तथा पंचान चूड़ामन व मोहम्मद शब्बीर को तलब कराकर मुखबिर की सूचना से अवगत कराया, जिसके पश्चात् वे मुखबिर के बताये स्थान लोहारमंडी ‘ गेट के पास पहुंचे, जहां अभियुक्त रमजान ‘ खां दिखा., जिसे फोर्स’व पंचान की सहायता से घेराबंदी कर पकड़कर नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम रमजान खान पिता मियां खान, आयु 40 वर्ष निवासी ‘देवीदास की खिड़की के पास, लोहारमंडी, बुरहानपुर का होना बताया। अमियुक्त से उसके यहां आने का कारण पूछने पर अभियुक्त संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और नाही कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किये।
कलेक्टर, जिला बुरहानपुर द्वारा प्र.क्र./ जि.ब.743 /24 दिनांक 16.08.2024 धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त को जिला बुरहानपुर से लगे सीमावर्ती जिले खण्डवा, खरगौन, हरदा, बड़वानी जिलों के राज्य की सीमा से बाहर चले जाने का निष्कासन आदेश पारित किया गया था., जिसका अभियुक्त द्वारा उल्लंघन किया गया। अभियुक्त का कृत्य अपराध धारा 14 म प्र. राज्य सुक्षा अधिनियम का पाये जाने से अभियुक्त को गिरफतार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम का पंजीबद्ध कर अनुसंधान पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में विवेचना प्रधान आरक्षक देवेंद्र पवार द्वारा की गई।शासन की ओर से प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारीगण श्री रूपेश मुजाल्दे एवं सुश्री ज्योति मुजाल्दे , प्रिया सोनी द्वारा की गई, जिस पर से माननीय अधिकारी माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया।