जिला बुरहानपुर
सीडब्लूसी द्वारा पॉक्सो एक्ट, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग एवं बाल संरक्षण कानूनों पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन।
बाल अपराधों की रोकथाम एवं बच्चों के अधिकारों के संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पॉक्सो एक्ट, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग, किशोर न्याय अधिनियम 2025, बाल विवाह निषेध अधिनियम एवं बच्चों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कानूनों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन , गुरसिख मॉल, जिला बुरहानपुर में किया गया।प्रशिक्षण सत्र में विशेषज्ञ वक्ता श्री संजयसिंह सेंगर, पूर्व सदस्य, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, महाराष्ट्र द्वारा विषयों पर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों, बच्चों के साथ संवेदनशील एवं मित्रवत व्यवहार (चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग), किशोर न्याय अधिनियम 2025 के अंतर्गत पुलिस की भूमिका, बाल विवाह की रोकथाम एवं बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कानूनी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
श्री सेंगर द्वारा बाल पीड़ितों से पूछताछ की प्रक्रिया, केस डायरी लेखन, साक्ष्य संकलन, पीड़ित सहायता, काउंसलिंग, एवं कानूनी प्रक्रिया के व्यावहारिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर देवेंद्र पाटीदार द्वारा बाल अपराधों की रोकथाम एवं बच्चों के
अधिकारों के संरक्षण,पॉक्सो एक्ट, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग, किशोर न्याय अधिनियम 2025, बाल विवाह निषेध अधिनियम एवं बच्चों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कानूनों के बारे प्रशिक्षण में आए अधिकारी कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी से अवगत कराया गया।
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बाल संवेदनशीलता, कानूनी प्रावधानों की गहन जानकारी एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना रहा, जिससे बाल अपराधों में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
कार्यक्रम में जिला प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी , समस्त थानों के चाइल्ड वेलफेयर ऑफीसर उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक बताया।