थाना निबोला के वर्ष 2024 हत्या के चिन्हित प्रकरण में सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया।
थाना निंबोला के वर्ष 2024 के हत्या के प्रकरण में आरोपी को माननीय सत्र न्यायालय बुरहानपुर द्वारा आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
दिनांक 22.01.24 को ग्राम अंबा में आरोपी द्वारा मृतिका को उसका पति सुनिल चरित्र शंका कर शराब पीकर आये दिन मारपीट करता था जिसे कई बार समझाया गया किन्तु नहीं माना व घटना दिनांक को व उसके पूर्व भी उसके साथ बेहरमी से मारपीट किया व उसका ईलाज नहीं कराया जिस कारण सोनुबाई को आई चोटो के कारण उसकी मृत्यु हो गई।
आरोपी के विरुद्ध थाना निंबोला में अप क्र 36/24 धारा 302 भादवि पंजीबध्द कर अनुसंधान मे लिया गया।
दिनांक 28.03.24 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया । उक्त अपराध में आरोपी *(1) सुनील पिता हरसिंग भिलाला आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम अंबा थाना निंबोला
माननीय सत्र न्यायालय द्वारा धारा 302, आईपीसी में आजीवन कारावास व 5000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निंबोला उप निरीक्षक राहुल कामले द्वारा की गई थी।
प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी लोक अभियोजक श्री शांताराम वानखेडे द्वारा की गई थी।