अंतर-राज्र्जीय अवैध गौवंश परिवहन तस्करों के विरुद्ध जिला बुरहानपुर में की गई दो बड़ी कार्यवाही।
12 दिन के अंतराल में की गई है दो बड़ी कार्यवाही थाना शाहपुर में 32 गौवंश एवं थाना गणपतिनाका में 33 गौवंश बांधकर वध हेतु ले जाते हुए 03 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
• आरोपी जाहिद पिता इब्राहिम कुरैशी निवासी मथुरा (उ.प्र.) के विरुद्ध, इटावा, कुशीनगर, प्रतापगंज, भीलवाड़ा, भिण्ड, शिवपुरी, शाजापुर, खरगोन एवं बुरहानपुर में कुल 12 अपराध अवैध गौवंश परिवहन के पंजीबद्ध है।
• आरोपी शेफ अली पिता मोह० जमील निवासी देवास के विरुद्ध उज्जैन, शिवपुरी, धार, बैतूल एवं बुरहानपुर में कुल 06 अपराध अवैध गौवंश परिवहन के पंजीबद्ध है।
महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव के दृष्टिगत दोनों आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
दिनांक 23.10.2024 को थाना गणपतिनाका जिला बुरहानपुर मे अनावेदक जाहीद पिता इब्राहीम कुरैशी उम्र 45 साल निवासी राठौर नगर खचेरावास, कौसीकला मथुरा उत्तर प्रदेश को अपने साथीयों के साथ आयसर क्रमाक एच0आर0 55 ए0सी0 4376 में क्रूरता पुर्वक ठुस-ठुस निर्दय रूप से निर्दयता पूर्वक भरे हुए 33 नग जीवित गौवंश को वध हेतु ले जाते पकड़ा। आरोपीगणो के कब्जे से कुल 33 नग गौवंश व वाहन को जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुध्द जिला बुरहानपुर थाना गणपतिनाका पर अपराध क्र. 364/2024 धारा 4,6,9 मप्र गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं 11घ पशु क्रूरता अधिनियम 1960 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी जाहिद मथुरा उत्तरप्रदेश का रहने वाला होकर अवैध गौवंश अपराधिक व्यवसाय उत्तरप्रदेश के इटावा, कुशीनगर, प्रतपापगढ़ एवं राजस्थान के भीलवाडा से लगाकर मध्यप्रदेश के भिंड, शिवपुरी, शाजापुर, खरगोन, बुरहानपुर तक अवैध गौवंश वाहनों में ठूस-ठूस कर भरकर अवैध कटाई के लिए परिवहन कर महाराष्ट्र राज्य में ले जाता है। अनावेदक आदतन व्यवसायिक अपराधी है।
अनावेदक बार-बार महाराष्ट्र की ओर ट्रको में अवैध गौवंश ठूस ठूस कर भरकर ईच्छापुर हायवे से जाता है। आरोपी जाहिद अनेक जिलों में इस प्रकार के अपराधों में जमानत से फरार भी बताया जा रहा है। जिला बुरहानपुर के थाना निंबोला में वर्ष 2022 मे अनावेदक के विरुद्ध 41 गौवंश तथा थाना गणपतिनाका में वर्ष 2021 में 27 गौवंश इक में ले जाते पकड़ा था। वर्तमान में थाना गणपतिनाका द्वारा अनावेदक को इक में परिवहन कर 33 गौवंश ले जाते पकड़ा है।
आरोपी शेफ अली देवास का रहने वाला होकर अवैध गौवंश अपराधिक व्यवसाय धार, शिवपुरी, उज्जैन, बैतूल, बुरहानपुर एवं महाराष्ट्र तक अवैध गौवंश वाहनों में ठूस-ठूस कर भरकर अवैध कटाई के लिए परिवहन कर महाराष्ट्र राज्य में ले जाता है। अनावेदक आदतन व्यवसायिक अपराधी है। अनावेदक बार-बार महाराष्ट्र की ओर ट्रको में अवैध गौवंश ठूस ठूस कर भरकर ईच्छापुर हायवे से जाता है।
आरोपीगण जमानत पर छूटने के बाद पुनः अवैध रूप से अवैध गौवंश परिवहन में संलिप्त रहते है। आरोपीगण लगातार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में गौवंश के अवैध परिवहन में संगठित एवं व्यावसायिक रूप से संलिप्त रहते है। आरोपियों के विरुद्ध जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा रही है। साथ ही आरोपियों के विरुद्ध संगठित अपराध के अंतर्गत भी कार्यवाही की जा रही है।
आरोपीगण जाहिद पिता इब्राहिम कुरैशी निवासी मथुरा (उ.प्र.) एवं शेफ अली पिता मोह० जमील निवासी देवास के द्वारा लगातार अवैध रूप से अंतराज्यीय स्तर पर गौवंश के परिवहन में संलिप्त रहने, संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर गैंग के साथ मिलकर लगातार अपराधों से संलिप्त रहकर भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने, उक्त क्रियाकलापों से लोकशांति व्यवस्था एवं महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव के दृष्टिगत दोनों आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है। आरोपीगण वर्तमान में खंडवा जेल में निरुद्ध है।