60 दिन में न्याय: गौवंश तस्करी के तीन आरोपियों को 1-1 साल की सजा और जुर्माना

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बुरहानपुर

 

गौवंश के आरोपीयो को 60 दिवस के अंदर माननीय न्यायालय द्वारा सुनायी सजा

 

थाना गणपतिनाका द्वारा पंजीबध्द अप. क्र. 364/24 धारा 4,6,9 मध्य प्रदेश गौवंश वध अधिनियम तथा 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम एवं संगठित अपराध कि धारा 111 BNS के तीन आरोपीगणों को 60 दिवस के अंदर माननीय न्यायालय द्वारा 1-1 साल का कारावास एवं 17000-17000 हजार रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया

 

अवैध गौवंश तस्करी पर प्रतिबंध लगाने हेतु थाना गणपतिनाका द्वारा आरोपीगण 1. जाहिद 2. सैफ अली पर पुर्व मे NSA की कार्यवाही कि जा चुकी है।

 

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेश एवं सीएसपी महोदय, गौरव पाटील के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुरेश महाले व्दारा टीम गठित कर आयसर वाहन क्र.HR55AC4376 से 33 नग गौवंश जप्त कर दिनांक 23.10.2024 थाना गणपतिनाका पर अपराध क्र. 364/24 धारा 4,6,9 मध्य प्रदेश गौवंश वध अधिनियम तथा 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया था । विवेचना दौरान प्रकरण में एवं संगठित अपराध कि धारा 111 BNS का समावेश किया गया था ।

 

प्रकरण मे आरोपीगण

1.जाहीद पिता इब्राहीम कुरैशी उम्र 45 साल निवासी कोशीकला तहसील छाता जिला मथुरा उत्तर प्रदेश

2.सेफ अली पिता मोहम्मद जमील अली उम्र 24 साल निवासी सोनीया गांधी नगर रसलपुर देवास मध्य प्रदेश*

3.शेख आबिद पिता शेख आरीफ उम्र 30 साल निवासी बडी मस्जीदक के पास नागदा देवास

 

को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। प्रकरण मे विवेचना पुर्ण कर दिनांक 14.12.2024 को चालान क्र. 388/24 का तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया ।प्रकरण मे प्रआर. 306 देवेन्द्र पवार एवं आर. 98 प्रकाश के द्वारा साक्ष्य नियत्रण कर आरोपीगणो को माननीय न्यायालय मे त्वरित सजा दिलाने मे सराहनीय कार्य किया गया। प्रकरण मे शासन कि ओर से सफलतापुर्वक पेरवी एडीपीओ श्री सुनिल कुरील के द्वारा कि गयी।

 

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