जिला बुरहानपुर
थाना नेपानगर के महत्वपूर्ण बहुचर्चित एवं चिन्हित प्रकरण गांजा व गौमांश का परिवहन करने वाले आरोपी को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
बहुचर्चित एवं चिन्हित प्रकरण में विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट/ प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर द्वारा आरोपी फिरोज को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 3 वर्ष तथा 5000/- अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
नावरा चौकी पर मुखबीर से सूचना मिली की बुरहानपुर का रहने वाला फिरोज पिता रजा धारणी तरफ से एक मोटर साईकल बिना नम्बर प्लेट से एक सफेद बोरी में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर नावरा आने वाला है। पुलिस चौकी नावरा द्वारा मुखबीर की सूचना को तस्दीक कर नावरा गोराडिया रोड नितिन मधुकर के खेत के पास मय फोर्स एवं पंचान के घेराबंदी की गयी।
कुछ देर बाद मुखबीर के बताये अनुसार एक व्यक्ति मोटरसायकिल से आते हुये दिखाई दिया, संदेही व्यक्ति पुलिस को देखकर हडबडा गया तथा भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस द्वारा आरोपी को पकडकर उसका नाम पता पुछने पर उस व्यक्ति द्वारा अपना नाम फिरोज पिता रजा निवासी सेफी नगर बुरहानपुर होना बताया।
पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे में जो थेली उसकी तलाशी लेने हेतु उसे बताया कि तुम अपने संवेधानिक अधिकारी अनुसार राजपत्रित अधिकारी को जिस मौके पर पुलिस द्वारा लाया जायेगा को दे सकते हो या पुलिस मुझ उनि शशिकांत गौतम को दे सकते है। संदेही व्यक्ति द्वारा पुलिस को स्वेच्छा से तलाशी देने की स्वीक़ृति दी जिसके बाद पुलिस द्वारा संदेही के कब्जे की बोरी की तलाशी ली गयी, उक्त बोरी में के अंदर हरे रंग की पत्तीसनुमा पदार्थ पया गया तथा उसके निचे तलाशी लेने पर मांस पाया गया।
उक्त पदार्थ तथा मांस को जप्त किया गया। पुलिस द्वारा उक्त पदार्थ को सुंघकर तथा अपने अनुभव के आधार पर उसे गांजा होना पाया गया तथा आरोपी से मांस के संबंध में पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त मांस को गोमांस होना बताया गया।
पुलिस थाना नेपानगर पर अपराध क्रमांक 374/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एवं धारा 5/9(2) म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में अपराध पंजीबध्द कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मान.न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
आरोपी
फिरोज पिता रजा निवासी सेफी नगर बुरहानपुर
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जिला बुरहानपुर द्वारा उक्त प्रकरण को चिन्हित प्रकरणों के सूची में रखा गया था प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक / अधिकारी कैलाश नाथ गौतम द्वारा की गई इसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये से दंडित किया गया ।