बुरहानपुर पुलिस
*थाना नेपानगर के वर्ष 2024 के मारपीट के प्रकरण में विशेष न्यायाधीश द्वारा 03 आरोपीयो को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।*
नेपानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत घटना दिनांक 30/05/24 को *आरोपी (1)*सुंदरम पिता धनंजय ठाकुर, (2) अर्जुन पिता रामेश्वर कुन्बी मराठा* (3).*साहिल उर्फ भूपेन्द्र पिता विजय चौहान* तीनों आरोपियों द्वारा फरियादी के साथ गाली गलौज , मारपीट कर धारदार वस्तु से चोट पहुंचाई एवं जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जिस पर आरोपीयो के विरुद्ध थाना नेपानगर पर अप. क्रमांक 399/2024 अंतर्गत धारा-294, 323. 325, 506, 34 भा.दं.स. तथा धारा-3(1) (2) 3(1) (4) 3(2) (a) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1988 से उद्भूत विशेष प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था | अपराध की विवेचना थाना प्रभारी नेपानगर निरीक्षक जानू जैसवाल द्वारा की गई | अपराध में विवेचना उपरांत दिनांक 05/08/2024 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था | उक्त अपराध में *आरोपीगण*
(1).*सुंदरम पिता धनंजय ठाकुर, उम्र 23 वर्ष निवासी वेल्फेयर सेंटर, नेपानगर जिला बुरहानपुर*
(2).*अर्जुन पिता रामेश्वर कुन्बी मराठा उम्र 22 वर्ष , निवासी-छोटी मस्जिद के पास, एम.जी. नगर नेपानगर पुलिस थाना-नेपानगर*
(3).*साहिल उर्फ भूपेन्द्र पिता विजय चौहान उम्र 22 वर्ष , निवासी कॉलेज के पास, भवानी नगर नेपानगर थाना नेपानगर जिला बुरहानपुर*
को माननीय विशेष न्यायालय द्वारा तीनों आरोपीयो को धारा-325/34 भारतीय दंड आहत संहिता सहपठित धारा-3-2 (va) के अनुसूचित जाति और अनुसूचित संबंध में जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया | प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी लोक अभियोजक श्री दीपक उमाले, विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई थी।