“चाकू से हमला करने वाले दो आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई सश्रम कारावास की सज़ा”

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चाकू से मारपीट करने वाले अभियुक्त बॉन्डिया उर्फ हेमंत पिता मुरलीधर, व नरेंद पिता मनोज भिलावेकर को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्तगण को धारा 323 /34 भादवि मे 3 माह के सश्रम कारावास एवं 300 रुपए के अर्थदंड एवं 324/34 के अपराध में 6 माह सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री नीरज डावर व श्रीमति भारती चौहान ने बताया दिनांक 6/ 10/ 2019 शाम 5:30 फरियादी व उसके काका का लड़का मंगलेश तायडे व उसका साथी रोहित तायडे रेणुका माता मंदिर से दर्शन कर रेणुका गार्डन में घूम रहे थे जहां पूर्व से ही आरोपीगण बंदिया उर्फ हेमंत और नरेंद्र कोरकू गार्डन में झूलों पर बैठे थे वे लोग भी झूले के पास पहुंचे तो दोनों आरोपीगण ने उन्हें मां बहन की अश्लील गालियां दी ,फरियादी ने आरोपीगण को गाली देने से रोका तो दोनों आरोपीगण ने उनके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की बीच बचाव करने आए मंगलेश व रोहित को भी आरोपीगण ने धकेल दिया तत्पश्चात आरोपी बंदिया उर्फ हेमंत ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और फरियादी के दाहिने हाथ की कोहनी के पास प्रहार किया।

जिससे उसे चोट लगकर रक्तस्राव हुआ फरियादी ने आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया तो दोनों आरोपिगण घटनास्थल से जाते समय फरियादी को आज तो छोड़ देने व आइंदा जान से मारने की धमकी देकर घटनास्थल से बिना नंबर की होंडा लीवो कंपनी की मोटरसाइकिल से भाग गए।

 

उक्त घटना के संबंध में फरियादी द्वारा थाना शिकारपपूरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई थी जिस पर से थाना शिकारपूरा के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294,323,506 34,324, में रिपोर्ट दर्ज की थी।

 

प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री नीरज डावर व श्रीमति भारती चौहान ने की जिसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपी बंडिया उर्फ हेमंत व नरेंद्र को धारा 323/34 भादवि मे 3 माह सश्रम कारावास 300 रुपए व 324/34 में 6 माह कारावास व 500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

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