बुरहानपुर में धारा 163 लागू, बिना अनुमति आयोजन करना पड़ेगा भारी

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कलेक्टर ने सोशल मीडिया के संबंध में किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी।

 

बुरहानपुर/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश जन-सामान्य के स्वास्थ्य हित, जानमाल की रक्षा एवं लोक शंाति को बनाये रखने हेतु जिला बुरहानपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावशील रहेगा।

जारी आदेश में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने संपूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्धेलित करने वाली फोटो, चित्र, संदेश भेजना एवं उनकी फार्वडिंग, ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया पर करना या साम्प्रदायिक संदेश भेजना ऐसी पोस्ट पर लाईक व कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। उपयुक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत दण्ड की श्रेणी में आयेगा।

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