बुलढाणा में लोकतंत्र पर हमला: पत्रकार पर जानलेवा हमला, जातिसूचक गालियां और हत्या की धमकी, SC/ST एक्ट की सख्त धाराओं में FIR दर्ज

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बुलढाणा जिले में फिर एक पत्रकार पर जानलेवा हमला!

 

सावली फाटा पर रात 8:30 बजे हुई इस घटना ने पूरे पत्रकार जगत को हिलाकर रख दिया है। न्यूज़-24 सतपुड़ा चैनल के एडिटर अमर रघुनाथ तायड़े को उनके जान-पहचान वाले नरेश वसंतराव हाटोले ने सड़क पर फोर-व्हीलर से रोका, हाथ में लोहे की रॉड लेकर जान से मारने दौड़ा और जाति-भेद वाली गालियां देकर पत्रकारिता को बेइज्जत किया। दिवाली के ऐड के लिए दिए गए दो हज़ार रुपये ज़बरदस्ती लेने और ऐड न मिलने पर पत्रकार को आधी रात को सड़क पर रोककर “महार्द्य”, “छप्पन पत्रकार पहले” और “मुझे तुरंत दो हज़ार दो वरना तुम्हारी गाड़ी की चाबियां छीन लूंगा..तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा”

 

जैसी बहुत गंदी-गंदी जाति-भेद वाली गालियां दीं। हालांकि पत्रकार तायड़े ने शांति से समझाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी का गुस्सा बेकाबू हो गया और वह लोहे की रॉड से उन पर हमला करने के लिए दौड़ा।

 

इस समय, भेंडवाल से पातुर जा रहे दो गवाह रवि पाटिल और शंकरराव वहां रुके और सचमुच पत्रकार की जान बचाई। हालांकि, उन दोनों की मौजूदगी में भी, हाटोले ने फिर से जातिसूचक गालियां दीं और कार में भाग गए। इस पूरे हमले की गंभीरता को देखते हुए, तामगांव पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 412/25 दर्ज की गई है। भारतीय दंड संहिता 2023 की सबसे कठोर धाराएं, धारा 126(2) हमला करने की कोशिश, धारा 130 जान से मारने की धमकी, धारा 351(3) शारीरिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश,

 

धारा 352 जबरदस्ती, और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की सभी कठोर धाराएं, 3(1)(आर) जातिसूचक शब्द, 3(1)(एस) अपमान, और 3(2)(वीए) अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खिलाफ गंभीर अपराध लागू किए गए हैं। यह अपराध सीधे गिरफ्तारी योग्य, गैर-जमानती है। जांच मलकापुर सब-डिवीजन SDPO आनंद महाजन को सौंप दी गई है।

यह हमला इस बात का साफ उदाहरण है कि पत्रकार सड़कों पर सुरक्षित नहीं हैं, गुंडागर्दी इस कदर बेसुध हो गई है जैसे कानून का डर खत्म हो गया हो, और जातिगत अत्याचार की दर साफ तौर पर बढ़ रही है। एक पत्रकार, एक नागरिक और एक दलित के तौर पर अमर तायडे पर यह हमला सिर्फ पर्सनल हमला नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी पर सीधा हमला है।।

 

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