मृत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को परिवार पेंशन बहाल हो इस हेतु आज नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन एवं माननीय प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन को इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया*उपरोक्त जानकारी देते हुए।
प्रदेश कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेशनल मूवमेंट ऑफ़ ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रांतीय संयोजक ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 में नेशनल पेंशन स्कीम भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक 296 दिनांक 22 12 2003 के तहत किया है ।
जिसके परिपेक्ष में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 1,16/2009/20,1 दिनांक 25 5 2011 को अध्यापक सोमवार के लिए जारी किया गया एवं भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक 178 दिनांक 30 3 2021 के अनुक्रम में मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के ने क्रमांक एफ9,4/2021/नियम/4/भोपाल दिनांक 28 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश शासन 14% अनुदान बुद्धि का आदेश जारी किया है संदर्भित भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक 178 दिनांक 30 3 2021 के परिपेक्ष में मध्य प्रदेश शासन द्वारा आज दिनांक तक परिवार पेंशन का आदेश जारी नहीं किया गया है,
संयुक्त मोर्चा के डॉक्टर अशफाक खान अनिल बाविस्कर विजय राठौड़ श्रीमती प्रमिला सकते श्रीमती कल्पना पवार संजय सिंह गहलोत अरविंद सिंह ठाकुर राजेश पाटील राजेश साल्वे सतीश दामोदर हेमंत सिंह हीरालाल प्रजापति ने मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन किया है।
कि नेशनल पेंशन स्कीम धारी मध्य प्रदेश के मृतक शासकीय सेवक कर्मचारी अधिकारी के परिवार के लिए परिवार पेंशन बहाल करने का आदेश जारी करने की कृपा कीजिए ताकि मृतक के आश्रित परिवार को आर्थिक रूप से सहायता मिले अपना परिवार चलाने हेतु धन्यवाद जय हिंद जयभारत*