प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंध को लेकर निगम आयुक्त ने ली दुकानदार और व्यापारी संगठनों की मीटिंग 

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प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंध को लेकर निगम आयुक्त ने ली दुकानदार और व्यापारी संगठनों की मीटिंग 

मैरिज गार्डन धर्मशाला में शादी में प्लास्टिक उपयोग करते पाए जाने पर संचालक के विरुद्ध कारवाई की जाएगी

बुरहानपुर :— निगम आयुक्त ने सभी व्यापारियों दुकानदारों संगठन से बात करते हुए कहा कि हमें अपने बुरहानपुर को स्वच्छ बनाने के लिए लास्टिक फ्री बनाने के दृष्टिगत प्लास्टिक के सोर्स को खत्म करना है

शहर में प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर नगर निगम के अभियान में व्यापारियों के समूह ने साथ निभाने का भरोसा दिया। निगम के एम आई सी हॉल में निगम आयुक्त श्री संदीप श्रीवास्तव ने व्यापारियों दुकानदारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।बैठक में व्यापारियों के प्रतिनिधियों को न केवल प्लास्टिक पर प्रतिबंध संबंधी जानकारी दी गई, बल्कि इसे प्रभावी बनाने के लिए उनके सुझाव भी लिए गए।

 

आयुक्त ने बताया कि विभिन्न चरणों में नगर निगम आभियान चलाएगा। प्लास्टिक के चम्मच कटोरी गिलास या प्लास्टिक की कटलरी के समान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है यदि कोई विक्रय करते पाया गया तो उसकी दुकान जाकर डाउन सील करने की कार्रवाई निगम द्वारा की जाएगी फिर बाज़ार में जाकर समझाइश दी जायेगी उसके उसके बाद भी कोई प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलीथिन या उसका उपयोग करते पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जावेगी और उसकी संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की जाएगी।

 

नगर निगम आयुक्त श्री संदीप श्रीवास्तव ने बैठक में प्रतिनिधियों को प्लास्टिक और पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने के हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी गई। नगर आयुक्त ने बताया कि आदेश में हाईकोर्ट ने हर तरह की पॉलीथिन पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं । ऐसे में खाद्य सामग्री में प्रयोग हो रहे प्लास्टिक के गिलास, प्लेटें, पैकिंग डिब्बे भी प्रतिबंध के दायरे में हैं।

 

निगम आयुक्त ने कहा कि मैरिज गार्डन धर्मशाला जहां भी शादियां होती है वहां पर प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पाया गया तो संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मैरिज गार्डन धर्मशाला को सील करने, संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी ।

 

उन्होंने व्यापारियों को बताया कि क्या-क्या प्रमुख प्लास्टिक प्रतिबंधित है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार निम्न प्रकार की प्लास्टिक प्रतिबंध प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है।

 

स्टिक्स,ईयर बड्स, गुब्बारे, आईसक्रीम, कैंडी,कटलरी,कप, प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, स्ट्रॉ एवं स्टिरर,रैपिंग फिल्म,मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण पत्र एवं सिगरेट पैकेट,झंडे, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री एवं 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर जिसे हम दैनिक उपयोग में ला रहे। इस पर व्यापारियों से कहा कि अगर शहर से प्लास्टिक को खत्म करना है तो हर वर्ग का सहयोग जरूरी है।

 

बगैर व्यापारियों की मदद के यह संभव नहीं होगा। व्यापारियों ने निगम की पहल की सराहना की ।

 

आयुक्त ने कहा कि इसके अंतर्गत होलसेल प्लास्टिक के विक्रेताओं का चिन्हांकन करते हुए उन्हें रोकने के निर्देश दिए गएओर स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि सर्वप्रथम होलसेल विक्रेताओं का चिन्हांकन करते हुए उन्हें वार्निंग दी जाए। इस दौरान निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव सहायक आयुक्त सुश्री स्वर्णिमा वर्मा राजस्व अधिकारी राजेश मिश्रा, जन संपर्क अधिकारी हरिश मोरे,गणेश पाटिल निगम के इंजीनियर व्यापारिक संगठन अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

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