बुरहानपुर पुलिस
थाना नेपानगर के वर्ष 2023 हत्या के प्रकरण में सत्र न्यायालय द्वारा तीन आरोपियों को आजीवन कारावास एवं ₹3000 के अर्थदंड से दंडित किया गया
थाना नेपानगर के वर्ष 2023 हत्या के एक प्रकरण में तीन आरोपियों को माननीय सत्र न्यायालय बुरहानपुर द्वारा आजीवन कारावास एवं 3000- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।दिनांक 01/06/23 को ग्राम मझगांव,नेपानगर में आरोपीगणो द्वारा फरियादी के साथ पुराने विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा कर सर पर लकड़ी से मारकर हत्या कर दी थी।
तीनों आरोपीगणो के विरुद्ध थाना नेपानगर पर अपराध क्रमांक237/23 धारा 302,34 आईपीसी का पंजीबद्ध किया गया था। विवेचक द्वारा अपराध में साक्ष्य संकलन कर दिनांक 13.09.23 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया । उक्त अपराध में आरोपीगण
1.गुलाब पिता रामदेव,आयु 27 वर्ष
2.*मोतीराम उर्फ डगला पिता रामदेव आयु 38वर्ष*
3.कविता पति सदाशिव,आयु 23 वर्ष
सभी निवासी ग्राम मझगांव, थाना-नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.) को माननीय सत्र न्यायालय द्वारा धारा 302,34 आईपीसी में आजीवन कारावास व प्रत्येक को 3000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। वर्तमान में आरोपीगण जेल में निरुद्ध है।
उक्त प्रकरण की विवेचना उप.निरीक्षक कमल मोरे थाना नेपानगर द्वारा की गई थी। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री श्याम देशमुख द्वारा की गई थी।