बुरहानपुर जिले के नगर परिषद शाहपुर मे प्लास्टिक प्रतिबंध पर की कार्यवाही 60 कि.ग्रा. पॉलीथीन साप्ताहिक बाजार से जप्त
शासन द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के धारा 5 के तहत चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को लागू करने से उद्दैष्य से गतिविधियों के निष्पादन हेतु नगरीय निकायो को कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिलीप चौहान ने बताया नगर को पॉलिथीन प्रदूषण मुक्त कराने हेतु नगर परिषद शाहपुर मे प्रतिदिन पॉलीथीन मुक्त अभियान चलाया जा रहा है इस कडी में नगर मे लगने वाले साप्ताहिक बाजार मे विषेष अभियान चलाया गया।
जिसमे सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के फलस्वरुप प्लास्टिक वस्तुओं विषेष रुप से पतले कैरी बैग, प्लेटे, कप, गिलास आदि प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं को प्रतिबंधित करने हेतु नगर परिषद द्वारा दल गठन कर नगर के साप्ताहिक बाजार, मुख्य व्यवसायिक क्षेत्र भोई चौराहा से बस स्टेण्ड, बडा बाजार, कोदरी चौराहा आदि स्थानो पर सिंगल यूज पॉलिथीन एवं पानी, चाय के डिस्पोजल आदि जप्ती की कार्यवाही की गई।
जिसमे लगभग 60 किलो पॉलिथीन जप्त की गई एवं दुकानादारो को 1 अप्रैल 2025 से नगर मे पूर्णतः पॉलिथीन प्रतिबंधित करने की जानकारी देकर जनजागरुक किया जा रहा है एवं पॉलिथीन का क्रय विक्रय या उपयोग करने पर चालानी कार्यवाही तथा दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।