पीएम स्वनिधि 2.0 योजना पुनः प्रारंभ,हितग्राही नगर निगम में फिर से आवेदन करे —आयुक्त ।
बुरहानपुर — भारत सरकार के शहरी आवास एवं नगर विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी हितग्राही मूलक योजना जो पीएम स्वनिधि योजना के नाम से जानी जाती है ।
जिसमें सरकार छोटे व्यवसायियों एवं पथ विक्रेताओं को ऋण तथा ब्याज अनुदान एवं डिजिटल पेमेंट पर कैशबैक का लाभ प्रदान करती थी ।
पी एम स्वनिधि योजना अक्टूबर 2025 से पुन: प्रारंभ हो गई है। पी एम स्वनिधि योजना 2.0 के संबंध में जानकारी देते हुए आयुक्त, नगर पालिक निगम, बुरहानपुर ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना 2.0 में अब हितग्राहियों को अब 15 हज़ार रू की ऋण राशि तथा 25 हज़ार की ऋण राशि प्रदान की जाएगी तथा 50 हजार की ऋण राशि यथावत रहेगी।
आयुक्त महोदय ने यह भी बताया कि शासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतू नगर निगम बुरहानपुर के लिए प्रथम चरण यानि 15 हज़ार ऋण राशि के लिए 3108 द्वितीय चरण की 25 हज़ार रू की ऋण राशि के लिए 2004 तथा तृतीय चरण के 50000रू की ऋण राशि के लिए 1198 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आयुक्त महोदय ने इस योजना के लाभ की जानकारी देते हुए बताया कि योजना आरंभ से आज दिनांक तक लगभग 19000 हितग्राहियों को राशि रू 36 करोड़ की ऋण राशि प्रदान की है। योजना में पूर्व की भांति 7% से उपर ब्याज दर पर ब्याज अनुदान, डिजिटल लेनदेन पर सालाना 1200 रू का कैशबैक भी मिलेगा। आयुक्त महोदय ने नगर निगम क्षेत्र के सभी छोटे व्यवसायियों एवं दुकानदारों तथा पथ विक्रेताओं से आग्रह किया कि यदि उन्होंने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो आज ही असंगठित कामगार पोर्टल पर इस योजना में अपना पंजीकरण करवा कर पी एम स्वनिधि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने व्यवसाय का फोटो, आधार कार्ड, समग्र आई डी, बैंक पासबुक एवं आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ एम पी ऑनलाइन की दुकान या नगर निगम के एन यू एल एम कार्यालय में अपना पंजीकरण एवं पी एम स्वनिधि योजना के लिए आवेदन करे, इसके अतिरिक्त वैसे हितग्राही जिन्हें योजना के बंद होने के कारण उनके ऋण प्रकरण पर बैंक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी, वे भी नगर निगम से संपर्क कर अपना आवेदन बैंक में जमा कर पी एम स्वनिधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।