नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी दोषी करार, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 3 साल की जेल

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थाना शाहपुर के वर्ष 2025 छेड़छाड़ के प्रकरण में आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया।

घटना दिनांक 06.08.2025 को थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोरसल में आरोपी अर्जुन पिता देवीदास पहलवान उम्र 40 साल निवासी बोरसल द्वारा फरियादिया के साथ छेड़छाड़ की थी। जिस पर से पीड़िता कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध से थाना शाहपुर पर दिनांक07.08.2025 को अपराध क्रमांक 473/2025 धारा 74, 75(1)(i), 78 बीएनएस एवं 7/8 पास्को एक्ट धारा 296 बीएनएस का पंजीबद्ध किया गया था। अपराध में विवेचना उपरांत दिनांक 26-09-2025 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। उक्त अपराध में आरोपी

अर्जुन पिता देवीदास पहलवान उम्र 40 साल निवासी बोरसल बुरहानपुर

को माननीय विशेष न्यायालय द्वारा 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थ दंड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक राधिका सोलंकी थाना शाहपुर द्वारा की गई थी। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रंधावे, द्वारा की गई थी।

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