नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 2000 रुपए का अर्थदंड

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बुरहानपुर पुलिस

 

 

थाना खकनार के वर्ष 2024 के बलात्संग के प्रकरण में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा आरोपी को 20 वर्ष के कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

 

थाना खकनार क्षेत्र अंतर्गत आरोपी दीपक पिता शांतिलाल उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम बसाली थाना खकनार द्वारा नाबालिग बालिका को बहला फुसला ले जाकर उसके साथ बलात्संग का कृत्य किया गया था।

।आरोपी के विरुद्ध थाना खकनार पर अपराध क्रमांक 567/2024, अंतर्गत धारा 64(1), 65 (1). 351(2), 126(2), 78, 70(1), 137(2), 115(2), 352 भारतीय न्यास संहिता 2023 एवं धारा 3/4, 16/17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से उद्भूत विशेष प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

 

अपराध की विवेचना निरीक्षक अभिषेक जाधव एवं उप निरीक्षक बिहारी लाल मंडलोई द्वारा की गई थी अपराध में विवेचना उपरांत दिनांक 13.11.24 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था। उक्त अपराध में आरोपी

 

दीपक पिता शांतिलाल उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम बसाली थाना खकनार

 

को माननीय विशेष न्यायालय,पॉक्सो एक्ट द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 (दो) के अंतर्गत 20 वर्ष का कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदंड, से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रंधावे द्वारा की गई थी।

 

 

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