बुरहानपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई—दो आरोपी रासुका में निरुद्ध, SP के प्रतिवेदन पर कलेक्टर का कड़ा फैसला!

Spread the love

जिला बुरहानपुर

 

सांप्रदायिक सौहार्द बिगाडने वाले दो आरोपियो के विरुद्ध बुरहानपुर पुलिस ने की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) की बड़ी कार्यवाही।

 

पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री देवेंद्र पाटीदार के प्रतिवेदन के आधार पर जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी श्री हर्ष सिंह ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाडने वाले दो आरोपियो के विरुद्ध दिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका)के आदेश।

 

घटना दिनांक 29.11.2025 को अज्ञात आरोपियो द्वारा ग्राम बिरोदा में धार्मिक संरचना को क्षतिग्रस्त कर हिन्दू धर्म की धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुंचाई जिस पर फरियादी भारत चौधरी पिता पांडुरंग चौधरी उम्म्र.27 साल नि.वी आई पी नगर ग्राम बिरोदा लालबाग बुरहानपुर की रिपोर्ट पर थाना लालबाग में अज्ञात आरोपियो के विरुध्द अपराध क्रमांक 328/25 धारा 298,324(1) बीएनएस एवं आरोपियो द्वारा खेतो में सिचाई करने वाले उपकरणो एवं फसलो को भी नुकसान पहुचाया है। जिस पर अपराध क्रमांक 330/25,331/25,332/25 धारा 326(A) बीएनएस का पंजीबध्द किया गया था।

 

उपरोक्त पंजीबध्द अपराधो व गांव की सामाजिक संरचना, व सामप्रदायिक स्थिति को देखते हुये अनावेदको द्वारा किया गया कृत्य किसी बड़ी साम्प्रदायिक घटना का रुप लेकर अशांति हो सकती थी। इनके आपराधिक कृत्यों की वजह से लोक शांति व्यवस्था खतरे में पड़ जाना संभव है। अनावेदक का स्वतंत्र रहना राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है। जिससे इन आरोपियों के विरुद्ध जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) की कार्यवाही के आदेश जारी किए गए।

 

इन आरोपियों पर हुई रासुका की कार्यवाही।

 

(01).फकीका पिता फत्तु उम्र 34 साल निवासी बिरोदा थाना लालबाग बुरहानपुर

 

(02).सिराज तडवी पिता इब्राहिम तडवी उम्र 35 साल निवासी ग्राम बिरोदा थाना लालबाग बुरहानपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *