ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के पालन में निरंतर निगरानी कर साप्ताहिक बाजार से सिंगल यूज प्लास्टिक जप्त कर चालानी कार्यवाही की ।
1 अप्रेल 2026 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू होने नियमो का पालन नहीं करने की दशा में नगर परिषद् शाहपुर द्वारा स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोगकर्ताओ की निरंतर निगरानी की जा रही है !
कलेक्टर महोदय एवं अध्यक्ष श्रीमती साधना वीरेंद्र तिवारी के निर्देशानुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री दिलीप चौहान के मार्गदर्शन में विशेष अभियान चलाकर साप्ताहिक बाजार में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय करने वाले दुकानदारों और व्यापारियों की जांच की गई।
जाँच के दौरान निर्धारित मानकों के विपरीत पाई गई सिंगल यूज प्लास्टिक की पन्नियो को दुकानदारो से जप्त किया गया !
साप्ताहिक बाज़ार में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पन्नियो का उपयोगकर्ता 05 व्यापारियों के विरुद्ध नियमानुसार चालनी कार्यवाही की गई जिसमे 500 रूपये जुर्माने के रूप में वसूल कर दोबारा सिंगल यूज प्लास्टिक की पन्नि का उपयोग करते एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का पालन करने हेतु समझाईस दी गई तथा भविष्य में उपयोग करते पाए जाने पर नियमानुसार कारवाही हेतु सचेत किया गया।
इस कार्यवाही से बाजार क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग नहीं करने तथा नागरिकों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। नगर परिषद् शाहपुर द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के निरीक्षण एवं चालानी अभियान नियमित रूप से संचालित किए जाते रहेंगे, ताकि नगर को स्वच्छ, सुंदर बनाया जा सके।
नगर परिषद् की टीम द्वारा व्यापारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों, प्रदुषण की जानकारी देते हुए कपड़े, कागज एवं अन्य पर्यावरण-अनुकूल सामग्री से बने बेग्स, थैलियो का उपयोग हेतु प्रेरित किया गया। अभियान के दौरान व्यापारियों एवं आम नागरिकों को शासन द्वारा लागू प्रतिबंधों का पालन करने तथा स्वच्छ एवं सुंदर नगर निर्माण में सहयोग करने का संदेश दिया गया।
इस अवसर पर दल प्रभारी श्री रतनसिंग रावत, श्री इश्वर वरखेडे, श्री वसंत महाजन, हर्षल जैन, राहुल महाजन, समाधान माली, सफाई दरोगा रविन्द्र ससाने, रमाकांत महाजन, नविन परदेशी, नगर परिषद् के कर्मचारी, एन जी ओ सदस्य उपस्थित थे।