बुरहानपुर पुलिस का बड़ा पर्दाफ़ाश! चाय की दुकान के पास चल रहा था जिस्मफ़रोशी का धंधा, माँ-बेटा गिरफ़्तार

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थाना शिकारपुरा पुलिस की अनैतिक देह व्यापार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई: मुख्य संचालिका, सहयोगी पुत्र और ग्राहक पर मामला दर्ज।

 

जिला पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध गतिविधियों एवं देह व्यापार में लिप्त असामाजिक तत्वों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना शिकारपुरा पुलिस ने एक संगठित देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बोरवाड़ी (प्रतापपुरा) स्थित एक आवासीय परिसर में दबिश देकर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (PITA) के तहत वैधानिक कार्रवाई की है।

 

मुखबिर की सूचना पर गठित हुई टीम

पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष बागरी के निर्देशानुसार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप सेंडे एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री गौरव पाटिल के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई निष्पादित की गई।

 

दिनांक 09 अगस्त 2026 को थाना शिकारपुरा पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बोरवाड़ी प्रतापपुरा स्थित ‘चस्का चाय’ के समीप स्थित एक मकान में अवैध रूप से वैश्यावृत्ति का संचालन किया जा रहा है। सूचना की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए थाना प्रभारी निरीक्षक संदीप चौरसिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस द्वारा एक प्रधान आरक्षक को छद्म ग्राहक (पंटर) बनाकर संबंधित स्थल पर भेजा गया।

मौके से साक्ष्य व संदिग्ध सामग्री बरामद

छद्म ग्राहक द्वारा संकेत मिलते ही पुलिस टीम ने उक्त मकान पर दबिश दी। तलाशी व प्रारंभिक पूछताछ के दौरान निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

 

संचालिका की संलिप्तता: मुख्य आरोपिया शबाना (पति शेख युसूफ, उम्र 55 वर्ष) अपने निवास स्थान का उपयोग अनैतिक देह व्यापार हेतु कमरों के आवंटन एवं मध्यस्थता के लिए करती पाई गई। आरोपिया के पास से छद्म ग्राहक द्वारा दिए गए हस्ताक्षरित ₹500-₹500 के दो नोट बरामद किए गए।

 

सह-आरोपी का सहयोग: आरोपिया का पुत्र शेख शाहरुख (पिता शेख युसूफ, उम्र 34 वर्ष) इस अवैध कृत्य में अपनी मां का सहयोग करता पाया गया। उसकी तलाशी में जेब से 4 पैकेट निरोध (कंडोम) जप्त किए गए।

 

आपत्तिजनक स्थिति व अन्य की मौजूदगी: स्थल निरीक्षण के दौरान एक पुरुष एवं एक महिला आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए, जबकि तीन अन्य महिलाएं भी परिसर में मौजूद मिलीं।

 

कानूनी प्रावधान एवं पंजीबद्ध मामला

प्रकरण में वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पुलिस ने तीन मुख्य अभियुक्तों को नामजद किया है:

 

शबाना (पति शेख युसूफ, उम्र 55 वर्ष) – मुख्य संचालिका

 

शेख शाहरुख (पिता शेख युसूफ, उम्र 34 वर्ष) – सहयोगी

 

शेख फिरोज (पिता शेख इमाम, उम्र 40 वर्ष, निवासी राजीव नगर) – ग्राहक

 

थाना शिकारपुरा में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 283/2026 के तहत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4, 5 एवं 8 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है।

संवेदनशीलता एवं कानूनी दिशा-निर्देशों (माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों) के अनुरूप, मामले से जुड़ी महिलाओं/पीड़िताओं की पहचान गुप्त रखते हुए उनके बयान दर्ज किए गए हैं तथा नियमानुसार आगे की कानूनी व सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है।

 

पुलिस टीम की भूमिका थाना प्रभारी निरीक्षक संदीप चौरसिया, उप-निरीक्षक राधिका सोलंकी, उप-निरीक्षक दिलीप सिंह, प्रधान आरक्षक अमर पवार (315), प्रधान आरक्षक विजय बडकारे (152), महिला आरक्षक रिया पटवा (334), आरक्षक विनोद परिहार (516) एवं आरक्षक महेंद्र प्रताप (554) की भूमिका उल्लेखनीय रही। मामले की अग्रिम विवेचना जारी है।

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