बुरहानपुर पुलिस
थाना शिकारपुरा के वर्ष 2021 हत्या के प्रकरण में माननीय सत्र न्यायालय द्वारा 04 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 3000 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया।
दिनांक 28/08/21को थाना शिकारपुरा के ग्राम जैनाबाद में आरोपीगण द्वारा फरियादी एवं उसके परिवार के साथ लकडी एवं लोहे की राड से मारपीट कर प्राण घातक चोटे पहुंचाई जिससे फरियादी के बड़े भाई के सिर पर आई चोटो से उसकी मृत्यु हो गई ।
जिस पर चारो आरोपीगण के विरुद्ध थाना शिकारपुरा पर अपराध क्रमांक 768/21अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 34, 302,भा.दं.सं का पंजीबद्ध किया गया था। विवेचक द्वारा अपराध में साक्ष्य संकलन कर दिनांक 23.11.21 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया ।
उक्त अपराध में आरोपीगण
(1).शेख कलीम पिता शेख रेहमान आयु 32 वर्ष
(2).शेख राजू पिता शेख धन्नू आयु 40 वर्ष
(3).शेख सलमान पिता शेख रेहमान आयु 23 वर्ष
(4).शेख रहमान पिता शेख धन्नु आयु 51 वर्ष
सभी निवासी ग्राम जैनाबाद थाना शिकारपुरा को माननीय सत्र न्यायालय द्वारा धारा 34, 302,
भादवि में आजीवन कारावास व प्रत्येक को 3000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी शिकारपुरा निरी. विक्रम सिंह बामनिया एवं उप निरीक्षक हंस कुमार द्वारा की गई थी।
प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी लोक अभियोजक श्री श्याम देशमुख द्वारा की गई थी।