बुरहानपुर में पुलिस पर तीर-गोफन से हमला करने वाले दोषियों को 4-4 साल की सजा, 18 हजार जुर्माना

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बुरहानपुर के महत्वपूर्ण बहुचर्चित एवं चिन्हित प्रकरण फरार आरोपी को पकडने गयी पुलिस बल पर तीर गौफन से हमला करने वाले आरोपीगण को 4-4 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 18000/- अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

 

 

  1. प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन श्री कैलाशनाथ गौतम एवं सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा अभियोजित महत्वणपूर्ण बहुचर्चित एवं चिन्हित प्रकरण में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा आरोपी गीना, सुबलीबाई, नुरिया उर्फ आकाश, सुंदरीबाई, जडिया उर्फ जडु को धारा 148 भादवि में 1-1 वर्ष सश्रम व 500-500 अर्थदण्डन एवं धारा 353 भादवि में 2-2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 अर्थदण्ड एवं धारा 333/149 भादवि में दो बार 4-4 सश्रम कारावास एवं 2000-2000 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

 

 

 

सहायक निदेशक अभियोजन श्री कैलाशनाथ गौतम एवं सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि, प्र आर चालक अजय उपाध्याय द्वारा घटना के बारे में रिपोर्ट की थी कि दिनांक 12/09/21 को श्रीमान पुलिम अधीक्षक महोदय द्वारा गठित टीम के उनि एपी सिंह एवं फोर्से को लेकर नेपानगर चिंडिया पानी के जंगल में आरोपी तलाश हेतु गये थे। उनि एपी सिंह के मार्ग दर्शन मे थाना नेपानगर के अपराध क्रमांक 650/21 धारा 395 भादवि के फरार आरोपी गिना, नुरिया की तलाश करने उनके जंगल मे बने टपरो पर गए थे एक आरोपी को टीम द्वारा घेरा बंदी कर पकडना चाहा इतने मे आरोपी गिना जोर जोर से चिल्लाकर बोला की आओं रें सभी लोग ये पुलिस वाले है।

 

 

 

इन्हे मारो इतने में उनके टपरो से नुरिया पिता गिना, भूरा पिता गिना, गिना की औरत, गिना की लड़की सुंदरी, गिना की छोटी लड़की, गिना का जवाई व अन्य 20- 25 महिला पुरुष अपने हाथो मे पत्थर एवं तीर कमान लेकर चिल्लाते हुये हमारी ओर आए और अंधा धुंध गोफन से पत्थर हमारी ओर मारने लगे जो हमारी स्कॅाट द्वारा गिना को मक्केु के खेत मे घेर लिया था वह भी भाग कर उनके तरफ हो गया और तीर चलाने लगा जो एक तीर उनि एपी सिंह को दाए कंधे पर लगा एव उन्हे बाए पैर एव कमर पर पत्थर लगे तथा मुझे भी एक पत्थर कमर के नीचे लगा व चोंटे आई गिना एवं उसकें साथियो एव महिलाओ ने हम पर जान से मारने की नियत से तीर एवं पत्थर चलाए हमारी टीम मे भी अपने बचाव मे आर 94 रफीक खा ने अपनी 303 राइफल से तीन राउंड एवं आर 556 अरविद तोमर न आपनी राइफल से चार राउड हवाई फायर किए तब सभी बदमास भागे हम भी तीर गोफन व पत्थर का बचाव करते हुये जंगलो में छुप गए और उनि एपी सिंह ने वायर लेस सेट से कंट्रोल रूम बुरहानपुर को हमला होने बाबद सूचना दी। प्र. आर पवन देशमुख का वायरलेस मेन पेक सेट एवं पर्स भागने में काही गिर गया कुछ समय बाद थाना नेपानगर से पुलिस फोर्स आया तब हम लोग पुलिस फोर्स के पास आए और उनंके साथ हम नेपानगर आए उनि एपी सिंह को गम्भीर चोट होने से बुरहानपुर रवाना किया बाद थाना नेपानगर आए गिना एवं उसके परिवार वाले एवं अन्य 20-25 महिला पुरुषों ने शासकीय कार्य मे बाधा डालते हुये ‘तीर गोफन से प्राण घातक हमला किये जाने से फरियादी की सूचना पर थाना नेपानगर में प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

 

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जिला बुरहानपुर द्वारा उक्त प्रकरण को चिन्हित प्रकरणों की सूची में रखा गया था। प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन श्री कैलाशनाथ गौतम एवं सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा की गई जिसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपीगण गीना, सुबलीबाई, नुरिया उर्फ आकाश, सुंदरीबाई, जडिया उर्फ जडु को धारा 148 भादवि में 1-1 वर्ष सश्रम व 500-500 अर्थदण्डक एवं धारा 353 भादवि में 2-2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 अर्थदण्ड एवं धारा 333/149 भादवि में दो बार 4-4 सश्रम कारावास एवं 2000-2000 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

 

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