11 साल से फरार गो-तस्कर बसीर उर्फ चड्ढा आखिर पुलिस के शिकंजे में, बुरहानपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी”

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बुरहानपुर पुलिस

 

अंतर्राज्यीय गौवंश परिवहन के कुख्यात स्थाई फरारी वारंटी को थाना गणपतिनाका पुलिस नें किया गिरफ्तार।

जिला बुरहानपुर में गोवंश के 05 अपराधों में 11 वर्ष से चल रहा था फरार स्थाई वारंटी बसीर उर्फ चड्ढा कुरैशी गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री देवेंद्र पाटीदार द्वारा सभी थाना प्रभारियों को लंबे समय से फरार चल रहे वारंटीयो को गिरफ्तार कर अधिक से अधिक स्थाई वारंट तामील करने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्देशों के पालन में थाना प्रभारियों द्वारा पुलिस टीमों का गठन कर स्थाई वारंट तामील किए जा रहे है।

पुलिस अधीक्षक  के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अंतर सिंह कनेश एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री गौरव पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गणपतिनाका निरीक्षक सुरेश महाले को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई की मुक्ताईनगर तरफ वारंटी बसीर उर्फ चड्ढा दिखने की सूचना प्राप्त हुई थी थाना प्रभारी गणपति नाका द्वारा तत्काल टीम के प्र.आर. 306 देवेन्द्र पवार , 492 आनंद श्रीवास ,आर 535 प्रधान बडोले को मुक्ताईनगर रवाना कर टीम द्वारा कड़ी मेहनत से वारंटी बसीर उर्फ चड्ढा मुक्ताईनगर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया।जिसे आज दिनांक 26.06.2025को माननीय न्यायालय पेश किया गया।

गिरफ्तार फरारी स्थाई वारंटी का नाम

बसीर उर्फ चड्ढा शेख पिता सुपडु शेख कुरैशी निवासी वरणगांव जिला जलगांव महाराष्ट्र

वारंटी इन अपराधों में चल रहा था फरार अपराधों का विवरण थाना वार

(1).*थाना शाहपुर के अपराध क्रमांक 617/2014 धारा 4,6,9 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम एवं 11 घ पशुक्रुरता अधिनियम

(2).*थाना गणपति नाका के अपराध क्रमांक 248/2019 धारा 4,6,9 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम एवं 11 घ पशुक्रुरता अधिनियम*

(3).*थाना निंबोला के अपराध क्रमांक 409/2019 धारा 4,6,9 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम एवं 11 घ पशुक्रुरता अधिनियम*

(4).*थाना निंबोला के 337/2020 धारा 4,6,9 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम एवं 11 घ पशुक्रुरता अधिनियम*

(5).*थाना निंबोला के अपराध क्रमांक 806/2022 धारा 4,6,9 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम एवं 11 घ पशुक्रुरता अधिनियम*

*वारंट तामील में विशेष भूमिका*–: थाना प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेश महाले, प्र.आर. 306 देवेन्द्र पवार,प्र.आर. 492 आनंद श्रीवास ,आर.535 प्रधान बडोले

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