बुरहानपुर
थाना लालबाग के वर्ष 2024 हत्या के प्रकरण में माननीय सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया।
बुरहानपुर पुलिस की सूझबूझ और सटीक विवेचना साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में दोष सिद्ध।
घटना दिनांक 23.07.2024 थाना लालबाग
के इंदिरा कॉलोनी से सूचना प्राप्त हुई की किसी व्यक्ति की छत से गिरने से आई चोटों से मृत्यु हो गई जिस पर थाना लालबाग ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया था।
लालबाग पुलिस द्वारा मृतक की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में होने के आधार से घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक कर फुटेज प्राप्त किये गये और जांच में दिनांक-23.07.2024 की रात 00-09 बजे मृतक के घर के सामने एक ऑटो से दो व्यक्तियों के उतरकर मृतक के घर के उपर जाते और एक व्यक्ति को समय 00-18 बजे घर से बाहर आते हुए देखा गया। इसके उपरांत 00:44 बजे पुनः वही आटो मृतक के घर के पास से तेजी से निकलता हुआ दिखायी दिया।
उस समय मृतक का शव वहीं पर मौजूद था। सी. सी.टी.वी. कैमरा फुटेज प्राप्त कर उक्त आधार से अन्वेषण किया गया और संपूर्ण तथ्यों को संग्रह कर साक्षीगण के कथनों को अंकित कर तथा तकनीकी साक्ष्य के आधार से भी पूछताछ की गयी।
ऑटो से उतरे व्यक्ति यो को अभीरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। जिस पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क. 278/2024, अंतर्गत धारा 103 (1) बीएनएस) का कायम किया गया।*उक्त अपराध में आरोपी*–
मोहम्मद साजिद पिता मोहम्मद सलीम उम्र 22 वर्ष निवासी-मजीद बाबा की ढाल के पास राजपुरा बुरहानपुर
को साक्ष्यों के आधार पर माननीय सत्र न्यायालय द्वारा धारा 105 भारतीय न्याय संहिता में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी अमित सिंह जादौन उप . मिलिद सुलिया उप निरीक्षक जयपाल सिंह राठौड़ थाना लालबाग टीम द्वारा की गई थी।
प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी लोक अभियोजक श्री दीपक उमाले विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई थी।